नई दिल्ली, 24 सितंबर 2026 । वकीलों के लगातार विरोध और नए चालान सिस्टम को लेकर उठ रही आपत्तियों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नए चालान सिस्टम को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस फैसले के बाद उन वाहन चालकों और वकीलों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो नई व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं सामने रख रहे थे।
इसमें चालान पर फैसला लेने का अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने से वकीलों को सख्त आपत्ति थी। SDM, ट्रांसपोर्ट और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को चालान से जुड़ी आपत्तियों पर फैसला करने का अधिकार दे दिया गया था। परिवहन मंत्री ने बताया कि जब तक अधिवक्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों की परिवहन विभाग जांच नहीं कर लेता, तब तक 14 सितंबर को जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन को रोक लगा दी गई है। वहीं, वकीलों ने गुरुवार को प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है।